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–डा. सुभाष कश्यप, प्रख्यात संविधानविद्संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि शेष मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल करेंगे। तीसरी बात यह कही गई है कि यह मंत्रिपरिषद् सामूह
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