अगर आप सिगरेट पीते हैं और वह भी सार्वजनिक स्थान पर तो आपको जेल हो सकती है।
सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंडनीय अपराध है।
अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीता है तो यह अपराध है और इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है।
अगर वो व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है।
सीओटीपीए (COTPA) की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीता है तो इससे उसके आसपास के लोगों को परेशानी होती है लेकिन इसकी शिकायत की जा सकती है।
आप हेल्पलाइन नंबर 1800110456 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर