गुस्से पर रखें काबू, नहीं तो हो सकती है जेल?
समय-समय ऐसी कई खबरें और वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और सामने वाले के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं।
गुस्सा
अक्सर ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन कानून की नजर से देखा जाए तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
दंडनीय अपराध
अभद्र भाषा का प्रयोग और दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है।
अभद्र भाषा
ऐसे अपराधों के लिए CRPC की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाती है।
एफआईआर
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत एक-दूसरे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।
भारतीय दंड संहिता
इस धारा के तहत अपराधी व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ता है और 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है।
जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है।
सजा
ऐसी और स्टोरीज पढ़ने के लिए नीचे दिए गए
लिंक पर क्लिक करें
https://panchjanya.com/web- stories/can-indian-police-slap-you- general-knowledge-hindi/
धन्यवाद