उत्तर प्रदेश में स्मैक तस्करों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। बरेली में तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट के बाद 'सफेमा' की कारवाई में 67 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने फ्रीज कर दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि यह संपत्ति अवैध रूप से स्मैक के धंधे से अर्जित की गई है।
फरीदपुर के मढेरा गांव के प्रधान शाहिद खान के 33.8 करोड़ के घर, 16.40 करोड़ के कृषि फार्म और 35.81लाख रुपए के बैंक की रकम को जिला प्रशासन के निर्देश पर 'सफेमा' कानून के तहत फ्रीज कर दिया गया है। एसपी राजकुमार अग्रवाल के मुताबिक स्मैक तस्करों के खिलाफ यह सबसे बड़ा कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि करीब 15 करोड़ की संपत्ति तैमूर भोला की भी फ्रीज की गई है। एसपी ने बताया उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा पकड़े गए रिजवान की एक करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति को उत्तराखंड पुलिस प्रशासन द्वारा फ्रीज किया गया है। यूपी के बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य है, जिसने सफेमा के तहत कानूनी कारवाई की है।
उन्होंने बताया कि पिछले छह महीने में करीब 67 करोड़ की सम्पत्तियों को फ्रीज किया गया है। इस पर आयकर विभाग भी जांच करेगा। करीब 89 स्मैक तस्करों को जेल भेजा जा चुका है। अभी और लोगों की तलाश जारी है। यह बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सभी स्मैक तस्कर, एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद हैं और इनपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है।
टिप्पणियाँ