उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के चर्चित कैराना पलायन के गुनाहगार फुरकान को मादक पदार्थों की तस्करी में अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बदमाश फुरकान का नाम साल 2014 में व्यापारी हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि कैराना कोतवाली पुलिस ने 25 फरवरी 2019 को कांधला तिराहे से फुरकान को 10 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के यहां इस मामले की सुनवाई चल रही थी। न्यायालय के समक्ष 4 गवाह पेश किए गए। गुरुवार को न्यायाधीश सुबोध कुमार ने फुरकान को दोषी ठहराया। इसके बाद उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट परिसर में डीएम जसजीत कौर व एसपी सुकीर्ति माधव मौजूद थे।
एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में इस मामले में पुलिस एवं अधिवक्ताओं के बीच सामंजस्य बनाकर कोर्ट के सामने पुख्ता साक्ष्य पेश किए। एसपी ने पुलिस अफसरों को कानून के हर पक्ष पर मजबूती से अकाट्य साक्ष्यों के साथ मजबूत पैरवी के निर्देश दिए थे। इसके अलावा वह इस मामले की खुद भी निगरानी कर रहे थे।
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में कैराना नगर के मुख्य चौक बाजार में दिनदहाड़े अपनी किराना की दुकान पर बैठे व्यापारी नेता विनोद सिंघल की रंगदारी नहीं देने पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। नगर निवासी फुरकान पर हत्या का आरोप लगा था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद फुरकान ने फिर से व्यापारियों से रंगदारी मांगकर अपनी दहशत फैला दी थी। कई और आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज हुए थे। इसके चलते डीजीपी ने फुरकान पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 8 अप्रैल 2017 को पुलिस ने कांधला थाना क्षेत्र के गांव आल्दी के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में फुरकान को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय बाद फुरकान फिर से जमानत पर जेल से छूट गया था। इसके बाद 2019 में उसे मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर जेल भेजा गया था। 8 नवंबर 2021 को कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद फुरकान गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत तुड़वाकर कोर्ट में पेश हुआ था।
( इनपुट सिंडिकेट फीड )
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