जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इन नए नियमों के तहत दूसरे राज्यों में ब्याही जम्मू-कश्मीर की बेटियों के पति भी आजादी के बाद पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निवासी बनने का हक हासिल कर सकेंगे। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवदेन कर सकेंगे और जमीन-जायदाद भी खरीद सकेंगे।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इन नए नियमों के तहत दूसरे राज्यों में ब्याही जम्मू-कश्मीर की बेटियों के पति भी आजादी के बाद पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निवासी बनने का हक हासिल कर सकेंगे। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवदेन कर सकेंगे और जमीन-जायदाद भी खरीद सकेंगे। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 और जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट,2010 के तहत जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल प्रमाणपत्र नियमों में एक प्रावधान जोड़ दिया है।
यह नियम सुनिश्चित करता है कि जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल प्राप्त नागरिक से शादी करने वाला कोई भी नागरिक राज्य का डोमिसाइल प्राप्त कर सकता है। गौरतलब है कि इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
उल्लेखनीय है कि जम्मू- कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और 35 ए लागू था, तब तक ऐसी दशा में सिर्फ विवाह के बाद महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था. अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था.
पुरुषों को नियम में पहले दी थी ढील
वहीं पुरुषों के सबंध में इस नियम में पहले ही ढील मिली हुई थी. वे किसी भी दूसरे राज्य की महिला से शादी कर सकते थे, उससे होने वाले बच्चे कश्मीर के स्थायी निवासी ही माने जाते. कहा जा रहा है कि प्रशासन का यह कदम लैंगिक असमानता खत्म करने के लिए है.
बढ़े प्राविधान
जम्मू-कश्मीर में हुए बदलाव के बाद डोमिसाइल प्राप्त करने के प्राविधान छह से बढ़कर सात हो गए हैं। अब जम्मू-कश्मीर से डोमिसाइल प्राप्त युवक या युवती ने अन्य राज्य में किसी से विवाह किया है या किसी गैर डोमिसाइल प्राप्त से शादी की है तो वह जीवनसाथी भी राज्य का स्थानीय निवासी बनने का हकदार होगा।
पहले थी यह व्यवस्था
जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था तब सिर्फ राज्य के लोग ही प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे और जमीन आदि खरीद सकते थे। पर वहीं दूसरी और राज्य को डोमिसाइल प्राप्त महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उसका राज्य की स्थानीय निवासी होने का अधिकार समाप्त हो जाता था। उसके बच्चे या पति को जम्मू-कश्मीर में अपने नाम पर जमीन आदि से लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। पर अब इन्हें भी यह हक मिलेगा।
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